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ईडी अफसर की गिरफ्तारी पर केरल हाईकोर्ट से रोक.

केरल उच्च न्यायालय ने कोच्चि में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सहायक निदेशक शेखर कुमार को भ्रष्टाचार के एक मामले में अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 11 जून तक रोक लगा दी है।

यह फैसला न्यायमूर्ति पीजी अजितकुमार ने लोक अभियोजक द्वारा अधिक समय मांगे जाने और अगली सुनवाई तक कोई गिरफ्तारी नहीं किए जाने की पुष्टि के बाद लिया।

यह मामला एक ईडी मामले को निपटाने के लिए कथित तौर पर दो करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग से संबंधित है, जिसमें अधिकारी को भी आरोपी बनाया गया है। कोल्लम के एक व्यवसायी अनीश बाबू ने कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक मामले से बाहर निकलने देने के लिए कुमार ने उनसे ₹2 करोड़ की मांग की थी। ये आरोप बाबू के परिवार के काजू के व्यवसाय, वाझाविला काजू की जांच से उपजे हैं। ईडी ने 24 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के आरोपों पर 2021 में बाबू और उनके माता-पिता को तलब किया था।

कुमार, जो वर्तमान में ईडी के कोच्चि कार्यालय में सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, ने केरल सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में पहला आरोपी बनाए जाने के बाद 24 मई को केरल उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(ए) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(2) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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