पलामू जिला सिविल कोर्ट ने विवाहिता हत्या मामले में फैसला दिया। अदालत ने रूबी देवी की मौत को हत्या माना। पति, ससुर और देवर दोषी करार दिए गए। तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने मामले को गंभीर बताया। समाज में सख्त संदेश गया।
अदालत ने आर्थिक दंड भी लगाया। प्रत्येक दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त जेल होगी। अदालत ने कहा कि दहेज के लिए प्रताड़ना अमानवीय अपराध है। हत्या के बाद शव जलाना गंभीर कृत्य है। कानून के तहत सजा जरूरी थी।
मृतका के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बेटी की शादी और उत्पीड़न की जानकारी दी। शादी के बाद लगातार मारपीट होती थी। एक बार हाथ भी टूट गया था। अदालत ने साक्ष्यों को मजबूत माना। दोषियों को कड़ी सजा दी गई।


