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दिल्ली HC ने शरणार्थी हटाने पर रोक से इनकार किया.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शिविर के विध्वंस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

अदालत ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए विध्वंस रोकने का कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से मना कर दिया।

याचिकाकर्ताओं ने शिविर में रहने वाले शरणार्थियों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था किए बिना विध्वंस की कार्रवाई को चुनौती दी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और विध्वंस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस स्तर पर विध्वंस को रोकना उचित नहीं होगा।

इस फैसले से शिविर में रहने वाले कई शरणार्थियों के बेघर होने का खतरा बढ़ गया है। अब यह देखना होगा कि सरकार इन प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाती है। इस घटनाक्रम से शरणार्थी समुदाय में निराशा का माहौल है।

 

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