झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद प्रदूषण मामले में सख्त टिप्पणी की। अदालत ने वायु गुणवत्ता को बेहद खराब बताया। अवैध खनन को प्रदूषण का मुख्य कारण माना गया। कई अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा गया। बीसीसीएल को सुझाव देने को कहा गया। अदालत ने प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठाए।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस की ओर से पर्याप्त प्रयास नहीं दिख रहे। दर्ज मामलों के बावजूद अवैध खनन जारी है। कोल डस्ट से वातावरण प्रभावित हो रहा है। लोगों में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। अदालत ने स्थिति को चिंताजनक बताया।
बीसीसीएल ने सुधार कार्यों की जानकारी दी। कंपनी ने खदानों के पुनर्विकास की योजना बताई। ग्रामीण संगठन ने कार्रवाई पर असंतोष जताया। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को संयुक्त रूप से सुनने का आदेश दिया। अगली सुनवाई में विस्तृत जवाब देना होगा।



