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नाबालिग अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोहरी उम्रकैद।

जेल में मौत तक रहेगा कासरगोड, केरल: केरल के कासरगोड जिले में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के जघन्य मामले में एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

अदालत ने आरोपी को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसका मतलब है कि आरोपी को अपनी मौत तक जेल में रहना होगा। इस फैसले ने न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को मजबूत किया है।

इस मामले में, आरोपी की बहन सुवैबा को भी सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश सुरेश पीएम ने सुवैबा को भी आजीवन कारावास की सजा दी है। उस पर आरोप था कि उसने नाबालिग लड़की के कान की बालियां चुराने में अपने भाई की मदद की थी। इसके अलावा, उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

इस फैसले ने एक मजबूत संदेश दिया है कि बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यह फैसला पीड़िता और उसके परिवार के लिए एक बड़ी राहत है और समाज में न्याय की स्थापना के लिए एक मील का पत्थर है।

 

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