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पोल्लाची यौन उत्पीड़न मामला: कोयंबटूर सीबीआई कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को दोषी ठहराया.

आजीवन कारावास की सजा

कोयंबटूर की एक विशेष सीबीआई अदालत ने आज पोल्लाची यौन उत्पीड़न मामले में सभी नौ आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने इन सभी आरोपियों को पीड़ितों के साथ यौन उत्पीड़न करने और उसका वीडियो बनाने, और फिर पीड़ितों का यौन शोषण और पैसे के लिए ब्लैकमेल करने के अपराध में दोषी पाया। यह मामला 2019 में सामने आया था और इसने पूरे तमिलनाडु को हिलाकर रख दिया था।

अदालत ने सभी नौ आरोपियों को आपराधिक साजिश, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और जबरन वसूली के आरोपों में दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष ने अदालत से आरोपियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। अदालत थोड़ी देर में सजा की मात्रा पर अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में आठ महिलाओं ने आरोपियों के खिलाफ गवाही दी थी और अभियोजन पक्ष ने 48 गवाहों को पेश किया था।

यह मामला तब सामने आया जब 2019 में एक 19 वर्षीय छात्रा ने चार लोगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ जो महिलाओं को जाल में फंसाकर उनका यौन उत्पीड़न करते थे और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। इस मामले की शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस ने की थी, लेकिन बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था।

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