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बीसीआई को कानूनी शिक्षा में जाने का कोई अधिकार नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने 2 दोषियों को एलएलबी करने का रास्ता खोला.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें दो दोषियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से एलएलबी कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

अदालत ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को कानूनी शिक्षा में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

फैसले का विवरण:

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीआई केवल वकीलों के पेशेवर आचरण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, न कि कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए।
  • अदालत ने कहा कि कानूनी शिक्षा विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों का विषय है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, भले ही वे जेल में हों।
  • अदालत ने कहा कि दोषियों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देना उनके पुनर्वास में मदद कर सकता है।
  • इस फैसले से उन दोषियों के लिए एक मिसाल कायम हो गई है जो जेल में रहते हुए कानूनी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।

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