नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साबरमती आश्रम पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ तुषार गांधी की याचिका खारिज कर दी।
तुषार गांधी ने तर्क दिया था कि प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजना साबरमती आश्रम के स्थलाकृति को बदल देगी।

घटना का विवरण:
सुप्रीम कोर्ट ने साबरमती आश्रम पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
तुषार गांधी ने दावा किया था कि इस परियोजना से आश्रम की मूल संरचना में बदलाव होगा।
गुजरात हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि प्रस्तावित परियोजना महात्मा गांधी के विचारों और दर्शन को बढ़ावा देगी। यह व्यापक रूप से मानव जाति के लिए फायदेमंद होगी और पुनर्निर्मित गांधी आश्रम सभी आयु समूहों के लोगों के लिए सीखने का स्थान होगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार की योजना के तहत आश्रम के पुनर्विकास कार्य को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
अतिरिक्त जानकारी:
तुषार गांधी ने कहा कि सौंदर्यीकरण से आश्रम की पवित्रता और सादगी प्रभावित हो सकती है।
यह वही स्थान है जहां से गांधीजी ने 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत की थी।
आश्रम को उसके मूल स्वरूप में संरक्षित किया जाना चाहिए।