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एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड को अवैध बोरवेल हटाने का आदेश।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से स्थापित बोरवेलों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

यह निर्देश एक आवेदक द्वारा दायर मामले के मद्देनजर आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि निजी बिल्डरों ने अवैध रूप से बोरवेल स्थापित किए हैं, जिससे भूजल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अवैध बोरवेल भूजल के अत्यधिक दोहन का एक प्रमुख कारण हैं, जिससे दिल्ली जैसे शहर में पानी की कमी और गहरी होती जा रही है। एनजीटी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, क्योंकि यह पर्यावरणीय स्थिरता और निवासियों के लिए पानी की उपलब्धता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दिल्ली जल बोर्ड को अब इन अवैध बोरवेलों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी, जिसमें उन्हें बंद करना और जिम्मेदार लोगों पर जुर्माना लगाना शामिल हो सकता है।

यह कदम भूजल संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पानी जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न हो। एनजीटी का यह निर्देश जल प्रबंधन और पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन के प्रति सरकार और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी को भी रेखांकित करता है।

 

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