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गिलानी के प्रतिबंधित संगठन का दफ्तर-घर पुलिस ने किया कुर्क.
श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सैयद अली शाह गिलानी के प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन से जुड़े एक कार्यालय-सह-आवासीय संपत्ति को कुर्क कर दिया है।
यह बड़ी कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत की गई है। यह कदम अलगाववादी नेटवर्क पर शिकंजा कसने की सरकार की नीति को दर्शाता है।
पुलिस ने बताया कि यह संपत्ति बडगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में UAPA की संबंधित धाराओं के तहत कुर्क की गई है। कुर्क की गई संपत्ति का इस्तेमाल संगठन द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों को संचालित करने और अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। इस कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी गैरकानूनी समूह को अपनी गतिविधियों के लिए वित्तीय या भौतिक समर्थन न मिल सके।
सुरक्षा एजेंसियाँ घाटी में आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ अपनी सख्ती जारी रखे हुए हैं। इस तरह की कुर्की से अलगाववादी तत्वों के हौसले पस्त होंगे और वे अपनी गतिविधियों के लिए संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
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