झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स अतिक्रमण मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने एसीबी जांच का आदेश दिया है। यह फैसला जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है। कोर्ट ने मामले को गंभीर माना है। न्यायालय ने कहा कि लापरवाही के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच से सच्चाई सामने आएगी।
न्यायालय ने जमीन सौदे की जांच के निर्देश दिए हैं। गलत नक्शा पास करने पर सवाल उठे हैं। अवैध निर्माण की भी जांच होगी। बैंकों द्वारा कर्ज देने की प्रक्रिया जांच के दायरे में है। पुलिस को मामला दर्ज करने को कहा गया है। एसीबी स्वतंत्र रूप से जांच करेगी।
कोर्ट ने आम लोगों के नुकसान को स्वीकार किया है। लोगों ने भरोसे के साथ घर खरीदे थे। वे मुआवजे के हकदार हैं। नुकसान की भरपाई दोषियों से की जाएगी। सरकारी धन का उपयोग नहीं होगा। अगली सुनवाई जनवरी में होगी।


