देवघर में पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट की जमीन की बिक्री जनहित का मुद्दा बन गई है। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने माना कि यह समाजहित से जुड़ा गंभीर मामला है। ट्रस्ट की जमीन गरीबों और सेवा कार्यों के लिए होती है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। पूछा गया है कि ऐसी अवैध बिक्री पर शिकायत की व्यवस्था क्या है। अदालत ने माना कि लोगों को सही मंच की जानकारी नहीं है। यह स्थिति चिंताजनक है।
याचिका में कई प्रतिष्ठित ट्रस्टों का जिक्र किया गया है। याचिकाकर्ता ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए अगली तारीख तय की है। जनता की नजर अब सरकार के जवाब पर है।


