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बिना लाइसेंस कोचिंग चलाने वालों पर सख्ती.

20 संस्थानों को नोटिस, तीन दिन बाद हो सकती है सीलिंग.

रांची : राजधानी में बिना वैध Municipal Trade License के संचालित कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। निगम की जांच में कई संस्थान जरूरी अनुमति के बिना व्यावसायिक गतिविधियां चलाते मिले हैं। इसके बाद पहले चरण में 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम ने सभी संस्थानों को तीन दिनों के भीतर वैध अनुमति लेने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में लाइसेंस नहीं लेने पर सीलिंग की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। निगम के आंकड़ों के अनुसार, शहर में करीब 1,364 शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं। इनमें लगभग 831 कोचिंग संस्थान शामिल हैं। जांच में केवल 68 कोचिंग संस्थानों के पास वैध Municipal Trade License मिला है। अब निगम बिना लाइसेंस संचालित संस्थानों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इस अभियान को आगे भी जारी रखने की बात कही गई है।

जांच के दौरान Amaans Motion Academy और Clat Prep समेत कई संस्थानों को नोटिस दिया गया है। Newton Tutorials, Pathshala और Career Foundation भी नोटिस पाने वाले संस्थानों में शामिल हैं। MS Learning Resources Pvt. Ltd. और Dezine Quest को भी नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। M.B.A Achievers और Gravity Education के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। National CLAT Academy और Master Minds को भी नोटिस दिया गया है। Pages Library और The Black Board भी निगम की कार्रवाई के दायरे में हैं। AK Academy और Dcube Classes Hinoo को भी नोटिस जारी किया गया है। इनके अलावा अन्य संस्थानों समेत कुल 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस थमाया गया है। सभी को नियमों के अनुसार जरूरी Municipal अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही परिसर में रखी सामग्री और प्रचार सामग्री हटाने के लिए भी कहा गया है।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि तीन दिनों की मोहलत समाप्त होने के बाद दोबारा जांच की जाएगी। इस दौरान कोई संस्थान बिना वैध अनुमति के संचालित मिलता है तो सीलिंग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। निगम ने कहा है कि कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी। यह अभियान केवल 20 संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगा। शहर में चल रहे अन्य कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों की भी जांच की जाएगी। जिन संस्थानों के पास वैध Trade License नहीं होगा, उनके खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अनुसार, व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के लिए Trade License लेना अनिवार्य है। नियमों का पालन नहीं करने वालों को पहले नोटिस देकर जरूरी प्रक्रिया पूरी करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी लापरवाही मिलने पर निगम सख्त कदम उठाएगा। नगर निगम ने सभी संस्थानों से समय पर लाइसेंस लेकर नियमों का पालन करने की अपील की है।

 

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