Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के तीन संविदा ड्राइवरों को राहत दी है। अदालत ने उन्हें वर्तमान कार्यस्थल पर काम जारी रखने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। साथ ही, उनका मासिक मानदेय भी नियमित रूप से भुगतान करने को कहा गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने पारित किया। मामला दुमका और साहिबगंज डिवीजन में कार्यरत ड्राइवरों के स्थायीकरण की मांग से संबंधित है।
याचिका चंद्रशेखर भंडारी, सुरेश कुर्मानी और भूषण पासवान ने दाखिल की है। तीनों कर्मी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालयों में ड्राइवर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि वे दस वर्ष से अधिक समय से संविदा के आधार पर सेवा दे रहे हैं। इसके बावजूद उनकी सेवाओं को अब तक स्थायी नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इसी आधार पर नियमितीकरण की मांग की है।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अभिजीत कुमार सिंह और अधिवक्ता राजलक्ष्मी शर्मा ने प्रार्थियों का पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है। उस दिन मामले में आगे की सुनवाई होगी। स्थायीकरण की मांग पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार का जवाब आने के बाद अदालत मामले पर आगे विचार करेगी।



