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SC ने HC के आदेश पर रोक लगाई.
नई दिल्ली/फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक स्कूल के मैदान पर रामलीला समारोह आयोजित करने की अनुमति दे दी है।
शीर्ष अदालत ने इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें रामलीला के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से रामलीला आयोजकों और स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिली है।
हाई कोर्ट ने एक याचिका पर यह आदेश पारित किया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि रामलीला समारोहों के कारण स्कूल के छात्र मैदान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस याचिका में छात्रों के अधिकारों को प्राथमिकता देने की माँग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए, त्योहार की अवधि और धार्मिक भावनाओं को देखते हुए, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई।



