झारखंड हाईकोर्ट में अवैध हिरासत का मामला अहम बन गया है।
मैट्रिक छात्र से जुड़ा यह केस कानूनी दृष्टि से संवेदनशील है।
कोर्ट ने दोपहर एक बजे फिर सुनवाई की।
एसपी को ऑनलाइन पेश होना पड़ा।
केस डायरी अदालत के सामने रखी गई।
पूछताछ की प्रविष्टियों की जांच की गई।
कोर्ट ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए।
रात में हिरासत पर आपत्ति जताई गई।
कानूनी प्रावधानों की चर्चा हुई।
न्यायिक निगरानी स्पष्ट दिखी।
13 फरवरी को अगली सुनवाई तय हुई।
आईओ को केस डायरी पेश करनी होगी।
खंडपीठ ने जांच की वैधता पर जोर दिया।
डीएसपी और थाना प्रभारियों को राहत दी गई।
मोबाइल लौटाए गए।
लेकिन व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी कर दी गई।
कोर्ट ने चेतावनी भी दर्ज की।
यह आदेश पुलिस व्यवस्था के लिए अहम है।
जवाबदेही तय होने के संकेत हैं।
मामले का कानूनी महत्व बढ़ गया है।
याचिका छात्र की मां ने दायर की।
हेबियस कॉर्पस के तहत मामला उठा।
आरोप है कि पुलिस ने अधिकारों का उल्लंघन किया।
पहले भी कोर्ट ने नाराजगी जताई थी।
अधिवक्ताओं ने संवैधानिक अधिकारों पर जोर दिया।
सरकार ने जांच प्रक्रिया का बचाव किया।
कोर्ट अब तथ्यों की पूरी जांच चाहता है।
यह फैसला भविष्य के मामलों को प्रभावित कर सकता है।
पुलिस कार्रवाई पर नई मिसाल बन सकती है।
न्याय व्यवस्था की कसौटी जारी है।



