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झारखंड में बिना कागज भी दो किलोवाट बिजली कनेक्शन मिलेगा.
30 दिन में कनेक्शन, देरी पर मुआवजा नियम लागू रहे.
Ranchi : झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब दस्तावेज न होने पर भी उपभोक्ता को दो किलोवाट तक का प्रोविजनल बिजली कनेक्शन मिलेगा। कनेक्शन देने की समय सीमा 30 दिन तय की गई है।
अगर किसी उपभोक्ता की बिजली समस्या या शिकायत तय समय पर नहीं सुलझती है, तो वितरण कंपनी को हर्जाना देना होगा। ट्रांसफॉर्मर परिवर्तन, फ्यूज रिपेयर और बिलिंग समय सीमा पर भी दिशा-निर्देश लागू हैं।
उपभोक्ता अपनी जमा राशि पर ब्याज प्राप्त कर सकेंगे और बिजली कंपनियों का चयन अपने क्षेत्र के अनुसार कर सकेंगे।



