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गलत आयकर लाभ पर अब नहीं मिलेगी राहत.

सीबीडीटी ने तय की सख्त समय सीमा.

केंद्र सरकार ने कर अनुशासन पर जोर बढ़ाया है। सीबीडीटी ने गलत छूट लेने वालों को चेतावनी दी है। संशोधित रिटर्न का अंतिम अवसर दिया गया है। यह मौका सीमित समय के लिए है। विभाग ने 31 दिसंबर की तारीख तय की है। जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। गलत जानकारी देकर छूट ली गई है। इससे कर प्रणाली पर असर पड़ा है। सरकार सुधार का अवसर देना चाहती है। लेकिन सख्ती भी तय है।

आयकर विभाग सक्रिय रूप से संपर्क कर रहा है। ईमेल और एसएमएस से सूचना दी जा रही है। करदाताओं को गलती सुधारने का सुझाव दिया गया है। इसका असर दिखाई दिया है। लाखों लोगों ने संशोधित रिटर्न भरा है। सरकार को बड़ा राजस्व मिला है। 2500 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। यह सकारात्मक संकेत है। फिर भी कई लोग पीछे हैं। विभाग ने चिंता जताई है।

सीबीडीटी ने साफ कहा है कि समय सीमा अंतिम है। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। जनवरी 2026 से कार्रवाई शुरू होगी। इसमें जुर्माना और कानूनी प्रक्रिया शामिल होगी। विभाग कानून के अनुसार कदम उठाएगा। किसी भी तरह की ढील नहीं होगी। करदाताओं को अंतिम चेतावनी दी गई है। समय रहते कदम उठाएं। ईमानदारी से कर भरें। यही सुरक्षित रास्ता है।

 

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