झारखंड में सेवायत भूमि विवाद को लेकर बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। इस मामले में रिटायर्ड IAS अधिकारी विनोद चंद्र झा को जमानत मिल गई है। वे ACB द्वारा दर्ज मामले में जेल में बंद थे। सोमवार को हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। अदालत ने सभी तथ्यों का अवलोकन किया। इसके बाद जमानत देने का आदेश पारित किया।
ACB ने इस मामले में अगस्त में प्राथमिकी दर्ज की थी। कांड संख्या 9/2025 के तहत जांच शुरू की गई थी। आरोप है कि सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री हुई। इसी आधार पर गिरफ्तारी की गई थी। जांच एजेंसी ने अदालत में अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने आरोपों को चुनौती दी।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने मामले की सुनवाई की। विशेष लोक अभियोजक ने ACB की ओर से दलीलें दीं। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने जमानत की मांग की। कोर्ट ने संतुलित निर्णय लिया। जमानत मिलने से आरोपी को राहत मिली है। आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।


