कोर्ट में कड़ा सवाल, जवाबों से साफ हुई व्याख्या.
याचिका खारिज, कोर्ट ने कानून की स्थिति बताई.
रांची : सुनवाई के दौरान कोर्ट में सवाल उठा — “क्या बिना नई मंजूरी के हिरासत बढ़ाई जा सकती है?” सरकार ने जवाब दिया — “हाँ, क्योंकि पहली मंजूरी ही पर्याप्त है.” इसके बाद अदालत ने कानून की धाराओं को पढ़ते हुए कहा कि CCA 2002 में दूसरी समीक्षा की कोई शर्त नहीं है. इसके साथ ही कोर्ट का रुख साफ हो गया.
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि हिरासत प्रक्रिया गलत है. लेकिन राज्य ने उसके अपराध रिकॉर्ड पेश किए. सूची लंबी थी — हत्या की कोशिश, जबरन वसूली, आर्म्स एक्ट और हिंसा के कई मामले. कोर्ट ने पूछा — “क्या ऐसा व्यक्ति समाज के लिए खतरा नहीं?” और जवाब था — “हाँ.”
निर्णय पढ़ते ही अदालत में स्पष्ट हुआ कि यह मामला तकनीकी नहीं, बल्कि अपराध रोकथाम से जुड़ा है. फैसले के साथ याचिका खारिज हुई और कानून की स्थिति स्पष्ट कर दी गई. अब सरकार बिना दोबारा मंजूरी के एक्सटेंशन दे सकती है.



