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गाजियाबाद में नए नियम, उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना.

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश: गाजियाबाद नगर निगम ने पालतू कुत्तों के मालिकों के लिए सख्त नियम जारी किए हैं।

इन नए नियमों के तहत, अगर आपका कुत्ता पंजीकृत नहीं है, तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। यह कदम पालतू कुत्तों से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है, और यह पालतू जानवरों के मालिकों को अधिक जिम्मेदार बनाएगा।

यह निर्देश पालतू कुत्तों के हमलों की एक श्रृंखला के बाद आया है, जिसमें हाल ही में दो जर्मन शेफर्ड कुत्तों द्वारा एक युवती पर हमला भी शामिल है। इस तरह की घटनाओं ने सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। नए नियमों के अनुसार, हर कुत्ते का पंजीकरण होना अनिवार्य है और मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कुत्ते सार्वजनिक स्थानों पर किसी पर हमला न करें।

नगर निगम का यह कदम न केवल पालतू जानवरों के हमलों को रोकने के लिए है, बल्कि यह कुत्तों के स्वास्थ्य और देखभाल को भी सुनिश्चित करेगा। नगर निगम ने पालतू कुत्तों के मालिकों को जल्द से जल्द अपने जानवरों का पंजीकरण कराने की सलाह दी है।


 

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