JharkhandStates

अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट का सख्त फैसला.

एक महीने में 24 इमारतें गिराने का आदेश.

झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर में अवैध निर्माण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि नियमों के खिलाफ बने भवन हटेंगे। JNAC को सख्त निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने माना कि अतिक्रमण से शहरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कार्रवाई में देरी पर नाराजगी जताई गई है।

अदालत ने 24 प्रमुख अवैध इमारतों को चिन्हित किया है। इन सभी को एक महीने के भीतर ध्वस्त करना होगा। नक्शा उल्लंघन और बिना अनुमति निर्माण पर सख्ती दिखाई जाएगी। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी गई है। आदेश की अनदेखी पर अवमानना तय मानी जाएगी।

ध्वस्तीकरण के लिए प्रशासनिक और पुलिस सहयोग अनिवार्य किया गया है। नगर विकास सचिव, डीसी और एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने पुराने सभी अंतरिम आदेश रद्द कर दिए हैं। अब कार्रवाई में कोई बाधा नहीं रहेगी। प्रशासन को सीधी कार्रवाई का अधिकार मिल गया है। शहर में जल्द बदलाव दिख सकता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button