सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की अनुमति दी.
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) क्षेत्र के लिए एक अहम फैसला सुनाते हुए दीपावली के दौरान ग्रीन पटाखों (Green Firecrackers) की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी है।
यह निर्णय पर्यावरण चिंताओं और त्योहारों के जश्न के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक कदम है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं ग्रीन पटाखों को बेचने और इस्तेमाल करने की इजाजत होगी जो निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करते हों।
शीर्ष अदालत ने ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। कोर्ट के आदेशानुसार, ग्रीन पटाखों की बिक्री 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 2025 तक ही हो सकेगी। इस समय सीमा का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि बाजार में केवल अधिकृत और प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएँ। ग्रीन पटाखों में पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम हानिकारक रसायन होते हैं और ये कम प्रदूषण पैदा करते हैं।
अदालत ने पुलिस और प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि गैर कानूनी और अधिक प्रदूषण करने वाले पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल न हो। अदालत का यह फैसला पटाखा उद्योग और त्योहार मनाने वालों के लिए राहत लेकर आया है। हालांकि, पर्यावरण विशेषज्ञों ने लोगों से जश्न के दौरान भी पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने और पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की है। यह निर्णय त्योहारों के जश्न को बनाए रखने के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर की प्रदूषण समस्या को नियंत्रित करने का प्रयास है।



