सुप्रीम कोर्ट ने आईएसआईएस के प्रति सहानुभूति रखने के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द करने से इनकार किया.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस व्यक्ति की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया.

जिस पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के प्रति सहानुभूति रखने के आरोप में कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें आरोपी अम्मार अब्दुल रहमान को जमानत दी गई थी। अदालत ने कहा कि रहमान ने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया।
बेंच ने यह भी कहा कि रहमान को 4 अगस्त, 2021 को गिरफ्तार किया गया था और अभी तक मुकदमे का समापन नहीं हुआ है। अदालत ने कहा, “अभियोजन पक्ष 160 से अधिक गवाहों की जांच करने का प्रस्ताव करता है, जिनमें से अब तक 44 की जांच की जा चुकी है। मुकदमे के समापन में कुछ उचित समय लगेगा। प्रतिवादी को लगभग तीन साल जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा किया गया था।” शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी नियमित रूप से निचली अदालत में पेश हुआ और उसने चल रहे मुकदमे को बाधित करने का कोई प्रयास नहीं किया। “हमें प्रतिवादी को दी गई जमानत रद्द करने का कोई कारण नहीं दिखता है,” पीठ ने कहा।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने स्वीकार किया कि रहमान ने जांच में सहयोग किया और नियमित रूप से निचली अदालत में पेश हुआ। हालांकि, भाटी ने मुकदमे के लंबित रहने तक विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की उसकी याचिका का विरोध किया। बेंच ने मुकदमे के लंबित रहने तक और उनकी अनुमति के बिना आरोपी को विदेश यात्रा करने से रोक दिया। एनआईए ने आरोप लगाया था कि रहमान आईएसआईएस के प्रति “अत्यधिक कट्टरपंथी” था और कथित तौर पर जम्मू-कश्मीर में हिजरा करने और समूह में शामिल होने के लिए आईएसआईएस सदस्यों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल हुआ था।