झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में स्थायी मेंबर सेक्रेटरी की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामला आया। अदालत ने इंचार्ज मेंबर सेक्रेटरी राजीव लोचन बक्शी और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। सभी पक्षों से 20 नवंबर तक जवाब मांगा गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है।
याचिका में बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं होने का मुद्दा उठाया गया है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि नियमों के अनुसार इस पद को नियमित रूप से भरा जाना चाहिए। लेकिन वर्ष 2021 से बोर्ड में अस्थायी व्यवस्था जारी है। इस दौरान अधिकारियों को अस्थायी तौर पर मेंबर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी जा रही है। याचिकाकर्ता ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए स्थायी नियुक्ति की मांग की है।
प्रार्थी ने अदालत से आग्रह किया है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नियमों के तहत नियमित नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। उनका कहना है कि इतने महत्वपूर्ण पद को लंबे समय तक अस्थायी व्यवस्था के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसी मांग के साथ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया। अब सभी पक्षों को 20 नवंबर तक अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद 23 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।



