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रांची कोर्ट ने संदीप प्रमाणिक हत्याकांड में सुनाई कड़ी सजा आज.

दस दोषियों को नौ वर्ष जेल और जुर्माने का आदेश मिला.

रांची की अदालत ने संदीप प्रमाणिक हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। एक्स्ट्रीम बार के डीजे संचालक संदीप प्रमाणिक की हत्या से जुड़े मामले में दस लोगों को सजा मिली। अपर न्यायायुक्त शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने नौ-नौ वर्ष के कारावास का आदेश दिया। सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने सोमवार को ही उन्हें दोषी करार दिया था। दोषियों को गैर इरादतन हत्या के मामले में सजा सुनाई गई। आर्म्स एक्ट के तहत भी अदालत ने उन्हें दोषी माना। फैसले के बाद न्यायालय परिसर में हलचल रही। मामले को लेकर लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया जारी थी। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर अपना निर्णय सुनाया।

दोषियों में अभिषेक सिंह उर्फ विक्की का नाम शामिल है। अशोक कुमार सिंह को भी समान सजा मिली। मोहम्मद शामिरूदीन को भी दोषी पाया गया। प्रतीक को भी नौ वर्ष की जेल का आदेश दिया गया। मृत्युंजय कुमार को भी अदालत ने दोषी माना। प्रकाश कुमार को भी कारावास की सजा मिली। दिवाकर उपाध्याय भी दोषियों में शामिल हैं। आलोक दीवा को भी अदालत ने दंडित किया। पंकज कुमार और सुमित कुमार को भी समान सजा दी गई। सभी दोषियों को जुर्माना जमा करने का भी निर्देश दिया गया।

अदालत ने कहा कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध थे। अभियोजन पक्ष ने मजबूत तरीके से अपना पक्ष रखा। गवाहों की गवाही को भी महत्वपूर्ण माना गया। सुनवाई के दौरान सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया। इसके बाद अदालत ने दोष सिद्ध होने पर सजा तय की। यह फैसला लंबे समय से प्रतीक्षित था। न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। इस निर्णय से मामले को कानूनी दिशा मिली है। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। अदालत का यह फैसला चर्चित हत्याकांड में अहम माना जा रहा है।

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