रांची में स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने रूपेश पांडेय हत्याकांड में तीन आरोपियों को दोषी पाया। तीनों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान रखा गया है। अदालत ने यह फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाया। न्यायाधीश योगेश कुमार ने सजा की घोषणा की।
दोषी ठहराए गए आरोपियों में असलम अंसारी प्रमुख है। उसके साथ मो. कैफ और मो. गुरफान भी शामिल हैं। अदालत ने दो फरवरी को दोष सिद्ध होने की घोषणा की थी। दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया। एक आरोपी अब भी फरार चल रहा है। एक नाबालिग के खिलाफ सुनवाई अलग मंच पर जारी है। अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखा।
सीबीआई ने सुनवाई के दौरान मजबूत साक्ष्य पेश किए। कुल पंद्रह गवाहों की गवाही दर्ज की गई। यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंपा गया था। घटना 2022 में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हुई थी। भीड़ ने युवक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस घटना से पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया था। अदालत के फैसले से न्याय प्रक्रिया पर भरोसा मजबूत हुआ है। पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है।


