नई दिल्ली: UPSC परीक्षा में कथित धोखाधड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IAS प्रशिक्षु पूजा खेडकर को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई 15 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध की है।
पूर्व IAS प्रशिक्षु पूजा खेडकर पर UPSC परीक्षा में अनियमितता करने का आरोप है।

इस मामले में उन्हें पहले ही सेवा से हटा दिया गया था। पूजा खेडकर ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राहत मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अंतरिम राहत प्रदान की और कहा कि मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। तब तक पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाएगी।
इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार का आरोप है कि पूजा खेडकर ने UPSC परीक्षा के दौरान आरक्षण का दुरुपयोग कर अनियमितता की थी।
पूजा खेडकर के खिलाफ लगे आरोपों में फर्जी दस्तावेजों का उपयोग, परीक्षा में गड़बड़ी और पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पूजा खेडकर को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट का रुख क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।