झारखंड के खूंटी स्थित संत जोसेफ कॉलेज ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। यह अपील सूचना अधिकार से जुड़े एक पुराने मामले को लेकर की गई है। कॉलेज ने सूचना आयुक्त के फैसले को चुनौती दी है। यह फैसला प्रोफेसर को वित्तीय दस्तावेज देने से संबंधित है। कॉलेज वर्ष 2016 से इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद उसे हार मिली थी। इसके बाद एलपीए भी खारिज हो गई।
कॉलेज के प्रोफेसर अक्षय कुमार राय ने सूचना अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी थी। उन्होंने कॉलेज से वित्तीय वर्ष 2011 से 2015 तक की जानकारी चाही थी। इसमें ऑडिट रिपोर्ट और खर्च से जुड़े दस्तावेज शामिल थे। कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की बैठकों की कार्यवाही भी मांगी गई थी। कॉलेज ने सूचना देने से इनकार कर दिया था। कॉलेज का तर्क था कि वह आरटीआई के दायरे में नहीं आता। उसने सूचना को गोपनीय बताया था।
सूचना आयोग ने कॉलेज की दलील को खारिज कर दिया था। आयोग ने कॉलेज को सभी सूचनाएं देने का आदेश दिया। कॉलेज ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने आयोग के फैसले को सही ठहराया। बाद में एलपीए भी खारिज कर दी गई। अदालत ने कहा कि सरकारी अनुदान मिलने से कॉलेज आरटीआई के तहत आता है। अब कॉलेज ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है।


