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झारखंड हाईकोर्ट ने शराब कारोबारी की जमानत याचिका ठुकराई.

निम्न गुणवत्ता शराब आपूर्ति मामले में कोर्ट सख्त नजर आया.

झारखंड हाईकोर्ट में देसी शराब आपूर्ति मामले की सुनवाई हुई। छत्तीसगढ़ के कारोबारी भूपेंद्रपाल सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली। न्यायमूर्ति संजय प्रसाद द्विवेदी की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने एसीबी के आरोपों को गंभीर माना। फैसले के बाद मामले की जांच पर ध्यान बढ़ गया है। राज्य में इस मामले को लेकर चर्चा जारी है।

एंटी करप्शन ब्यूरो ने अदालत में आरोपी के खिलाफ दलील दी। एसीबी के वकील सुमित गाड़ोदिया ने कहा कि आरोपी ने साजिश कर घटिया शराब की आपूर्ति की। आरोप है कि दूसरी कंपनी के साथ मिलकर यह काम किया गया। झारखंड में देसी शराब सप्लाई के नाम पर निम्न गुणवत्ता की शराब दी गई। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी छत्तीसगढ़ का शराब निर्माता बताया गया है। उस पर अनस्टैंडर्ड शराब सप्लाई का आरोप है। एसीबी रांची ने कांड संख्या 9/2025 दर्ज किया है। जांच एजेंसी मामले की आगे जांच कर रही है।

 

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