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बार काउंसिल चुनाव नियम को चुनौती, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब.

पांच उम्मीदवारों को वोट देना अनिवार्य नियम विवादों में.

झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव को लेकर कानूनी विवाद सामने आया है। रांची हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने वोटिंग नियम को चुनौती दी थी। नियम के अनुसार हर वोटर को पांच प्रत्याशियों को वोट देना अनिवार्य है। कोर्ट ने चुनाव रोकने की मांग स्वीकार नहीं की। दोनों संस्थाओं से जवाब मांगा गया है।

चुनाव की तैयारियां राज्यभर में पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने इसकी पुष्टि की। 75 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पोलिंग ऑफिसर और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। सभी जिलों में मतदान की व्यवस्था की गई है। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण कराने की तैयारी है।

12 मार्च को अधिवक्ता मतदान करेंगे। कुल 100 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 23 पदों के लिए मतदान होगा। 18 पुरुष और 5 महिला सदस्य चुने जाएंगे। पहली बार महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। चुनाव को लेकर कानूनी समुदाय में चर्चा तेज है।

 

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