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B.Ed. डिग्री विवाद पर अभ्यर्थियों को कोर्ट से राहत.

JSSC अब नियुक्ति प्रक्रिया में उम्मीदवारी पर विचार करेगा.

रांची में सहायक आचार्य नियुक्ति से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत दी है। मामला विज्ञापन संख्या 13/2023 के तहत सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति से संबंधित है। शिल्पा कुमारी एवं अन्य ने अपनी उम्मीदवारी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने JSSC को उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया। इससे संबंधित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, JSSC ने उनकी B.Ed. डिग्री की योग्यता पर सवाल उठाया था। आयोग ने इस संबंध में अभ्यर्थियों को नोटिस भी जारी किया था। नोटिस के बाद उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा, ज्ञानदेव राज और काजी आसिफ इकबाल ने पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि अभ्यर्थियों ने NCTE के नियमों के अनुसार B.Ed. की डिग्री हासिल की है। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ताओं के पास JTET प्रमाण-पत्र मौजूद है। उनके अनुसार अभ्यर्थी विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं। उन्होंने नियुक्ति के लिए जरूरी अन्य शर्तें पूरी करने की बात भी कही। अधिवक्ताओं का तर्क था कि केवल B.Ed. की अवधि या प्रकृति के आधार पर उम्मीदवारी खारिज नहीं की जा सकती। उन्होंने कोर्ट से JSSC को अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की। अदालत ने मामले से जुड़े सभी तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश पारित किया।

हाईकोर्ट ने बिप्लब दत्ता एवं अन्य के मामले में पारित आदेश का भी संदर्भ लिया। उसी आदेश के आलोक में अदालत ने वर्तमान याचिका को स्वीकार किया। कोर्ट ने JSSC को अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया। आयोग को विज्ञापन की निर्धारित शर्तों के अनुसार उचित निर्णय लेना होगा। इसके तहत अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने पर भी विचार किया जाएगा। अब JSSC संबंधित अभ्यर्थियों की योग्यता और दस्तावेजों की जांच करेगा। इसके बाद आयोग नियमों के अनुसार आगे का निर्णय लेगा। हाईकोर्ट के आदेश से अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की संभावना बनी है। मामले में अंतिम प्रक्रिया JSSC के स्तर से पूरी की जाएगी। संबंधित अभ्यर्थियों को अब आयोग के अगले निर्णय का इंतजार रहेगा।

 

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