झारखंड हाईकोर्ट में चर्चित उत्तम आनंद हत्याकांड की सुनवाई हुई। इस मामले में दो दोषियों की अपील पर बहस चली। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई की। करीब चार घंटे से अधिक समय तक दलीलें सुनी गईं। दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क पेश किए। सुनवाई के दौरान घटना का वीडियो भी देखा गया। वीडियो को कई कोणों से जांचा गया। इससे मामले की स्थिति स्पष्ट हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब सभी को फैसले का इंतजार है।
आरोपियों की ओर से सजा को चुनौती दी गई है। सीबीआई कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पक्ष रखा। उन्होंने सजा में राहत की मांग की। कोर्ट ने पहले ही अपील स्वीकार कर ली थी। साथ ही लोअर कोर्ट रिकॉर्ड मंगाया गया था। एलसीआर आने के बाद सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों को पूरा मौका दिया।
यह मामला वर्ष 2021 का है जब जज की हत्या हुई थी। 28 जुलाई की सुबह यह घटना हुई थी। जज उत्तम आनंद को ऑटो से टक्कर मारी गई थी। इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। मामले में स्पीडी ट्रायल चलाया गया था। 6 अगस्त 2022 को दोषियों को सजा सुनाई गई। राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद दी गई थी। उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है।



