झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को अंतरिम राहत दी है। पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। यह आदेश संतोष कुमार की प्राथमिकी पर आया है। अदालत ने फिलहाल किसी भी कार्रवाई से मना किया है। राज्य सरकार को सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया। ईडी अधिकारियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। बीएसएफ की तैनाती का आदेश भी दिया गया। यह मामला पेयजल घोटाले से जुड़ा है। जांच के दौरान विवाद खड़ा हुआ था। अदालत ने स्थिति को गंभीर माना।
ईडी ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। याचिका में पुलिस की छापेमारी पर सवाल उठाया गया। प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की गई। सीबीआई जांच की भी मांग हुई। अदालत ने जल्द सुनवाई का अनुरोध स्वीकार किया। शुक्रवार को सुनवाई हुई। ईडी ने जांच से जुड़े तथ्य रखे। बड़े अधिकारियों की संलिप्तता की बात कही गई। अदालत ने पुलिस की भूमिका पर टिप्पणी की। इसके बाद आदेश सुनाया गया।
संतोष कुमार ने ईडी अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाया था। उसने एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस टीम ईडी कार्यालय पहुंची थी। इस कदम से एजेंसियों में तनाव बढ़ा। हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाई। अदालत ने स्पष्ट निर्देश जारी किए। ईडी अधिकारियों को राहत मिली है। अब जांच एजेंसी अपना काम जारी रख सकेगी। मामले पर आगे भी नजर रहेगी। यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है।


