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बिना अनुमति पोस्टर लगाने वालों पर नगर निगम का एक्शन.

26 संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी पूरी.

रांची नगर निगम ने अवैध प्रचार के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। निगम का कहना है कि बिना अनुमति पोस्टर लगाना अपराध है। यह सीधे कानून का उल्लंघन है। इसके बावजूद कई संस्थान नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है।

पहले चरण में निगम ने जुर्माना लगाया था। सभी संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी किए गए थे। कई बार चेतावनी देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। निगम ने इसे गंभीर लापरवाही माना है। अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया गया है।

नगर निगम ने 26 संस्थानों को चिह्नित किया है। इनका ट्रेड लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई भी होगी। निगम ने सभी संस्थानों से नियमों का पालन करने को कहा है। शहर को स्वच्छ रखने की अपील की गई है।

 

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