रांची में शिक्षक नियुक्ति विवाद को लेकर बड़ी सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले पर विचार किया गया। अर्चना कुमारी और अन्य की याचिका पेश की गई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जेएसएससी का पक्ष सुना। इसके बाद मामला खंडपीठ को भेज दिया गया। याचिका को जनहित याचिका के साथ जोड़ दिया गया।
अदालत में बताया गया कि इसी विषय पर पहले से सुनवाई जारी है। तालेश्वर महतो की याचिका का जिक्र हुआ। खंडपीठ इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। इसलिए अलग-अलग अदालतों में सुनवाई को उचित नहीं माना गया। कई अभ्यर्थियों ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। उन्होंने मॉडल आंसर दिखाने की मांग की है।
प्रार्थियों ने पुनर्परीक्षा को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को एक साथ शामिल करना गलत है। जेएसएससी ने बताया कि 2819 अभ्यर्थियों में अनियमितता के साक्ष्य मिले हैं। परीक्षा टर्मिनल में बाहरी हस्तक्षेप पाया गया है। इसलिए पुनर्परीक्षा जरूरी है। कोर्ट ने अंतरिम राहत नहीं दी। आगे की सुनवाई खंडपीठ में होगी।



