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सुप्रीम कोर्ट ने पिन्नेली रामकृष्ण रेड्डी को हत्या मामले में राहत।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने पिन्नेली भाइयों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है।

इस मामले में पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद, पिन्नेली और उनके भाई को पुलिस ने ढूंढना शुरू कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से उन्हें गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिल गई है।

इससे पहले, लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन, टीडीपी के दो कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप पिन्नेली और उनके समर्थकों पर लगा था। यह घटना मछलीपट्टनम में हुई थी, जहां दोनों पार्टियों के बीच झड़प हो गई थी। पिन्नेली रामकृष्ण रेड्डी माचेरला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की मांग टीडीपी द्वारा लगातार की जा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद, आगे की सुनवाई और जांच पर सबकी नजर रहेगी।

इस मामले ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में काफी हलचल मचा दी है। सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी और टीडीपी के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव को इसने और बढ़ा दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या अंतिम फैसला देता है।
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