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14वीं जेपीएससी मामले में रक्षक सिंह को बेल नहीं.

अदालत ने जमानत याचिका पर राहत देने से किया इनकार.

14वीं जेपीएससी फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी रक्षक सिंह की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में जमानत आवेदन पर सुनवाई हुईरक्षक सिंह ने 27 अगस्त को अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। उसने मामले में जमानत देने की मांग की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने उसकी याचिका को मंजूर नहीं कियाइसके साथ ही आरोपी को फिलहाल जमानत का लाभ नहीं मिल सका है। रक्षक सिंह TDPL एजेंसी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी TDPL एजेंसी को मिली थी। इसी परीक्षा से जुड़े फर्जीवाड़े की जांच सीआईडी कर रही है। जांच के दौरान रक्षक सिंह का नाम भी सामने आया था। इसके बाद सीआईडी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की

सीआईडी ने रक्षक सिंह को छह अगस्त को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे मामले में आरोपी बनाया गया। जांच एजेंसी ने उससे मामले से जुड़े तथ्यों को लेकर पूछताछ की। इसके बाद रक्षक सिंह की ओर से अदालत में जमानत की अर्जी दी गई। अदालत ने सुनवाई के बाद आवेदन खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद आरोपी को न्यायालय से तत्काल राहत नहीं मिली है। मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। सीआईडी कथित फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है।

14वीं जेपीएससी मामले में अब तक 20 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यागते भी शामिल हैं। मामले में अलग-अलग आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। जांच एजेंसी परीक्षा से जुड़े घटनाक्रम और कथित अनियमितताओं की जानकारी जुटा रही है। रक्षक सिंह की गिरफ्तारी भी इसी जांच के क्रम में हुई थी। उसकी जमानत याचिका पर अदालत का फैसला अब सामने आया है। मामले में आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी।

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