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बॉम्बे HC ने 2011 मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट आरोपी को जमानत दी.

मुंबई, महाराष्ट्र: बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 के मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट मामले में आरोपी कफील अहमद मोहम्मद अयूब को जमानत दे दी है।

65 वर्षीय आरोपी को यह जमानत न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति आर.आर. भोंसले की खंडपीठ ने दी। कोर्ट का यह फैसला लंबी न्यायिक प्रक्रिया और कैदियों के मानवीय आधार पर विचार करने के महत्व को दर्शाता है।

खंडपीठ ने कफील अहमद मोहम्मद अयूब को ₹1 लाख की जमानत राशि और इतनी ही राशि के एक या अधिक मुचलकों पर जमानत दी। आरोपी पिछले कई वर्षों से इस मामले में जेल में बंद था। ट्रिपल ब्लास्ट मामला मुंबई के ऑपेरा हाउस, जावेरी बाजार और दादर में हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे।

जमानत मिलने के बावजूद, आरोपी को जाँच में सहयोग करने और अदालत की अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ने जैसी कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इस मामले में लंबी सुनवाई और आरोपी की उम्र को ध्यान में रखते हुए, हाईकोर्ट ने जमानत देना उचित समझा। इस फैसले से आतंकवाद के मामलों में लंबे समय तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद रहने वाले अन्य आरोपियों के लिए भी एक मिसाल कायम हो सकती है।

 

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