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फर्जी निकासी प्रकरण में चार महीने से अदालत में सुनवाई नहीं हुई.

सीबीआई जांच सहमति मिलने के बाद भी मामला लंबित बना हुआ है.

रांची में बिजली बोर्ड के खाते से जुड़ा फर्जी निकासी मामला अभी लंबित है। यह मामला 109 करोड़ रुपये की कथित निकासी से संबंधित है। पिछले चार महीने से अदालत में इसकी सुनवाई नहीं हुई है। मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है। केनरा बैंक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। अदालत ने मामले पर सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों ने अपनी बातें रखी थीं। मामला न्यायिक प्रक्रिया में आगे बढ़ा था। इसके बाद अगली तिथि निर्धारित की गई थी।

सीबीआई ने अदालत में शपथ पत्र दाखिल किया था। एजेंसी ने जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके बाद न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने आदेश पारित किया। अदालत ने याचिका को 28 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया था। अगली सुनवाई की तैयारी की गई थी। हालांकि इसके बाद सुनवाई नहीं हो सकी। मामला अब भी अदालत में लंबित है। सभी संबंधित पक्ष अगली तारीख का इंतजार कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देश पर निर्भर करेगी। कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है।

यह मामला बड़ी वित्तीय अनियमितता से जुड़ा माना जा रहा है। जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। सीबीआई की सहमति के बाद मामले ने नई दिशा ली थी। इसके बावजूद आगे सुनवाई नहीं हो पाई। अदालत के अगले आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। संबंधित पक्ष कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। मामले पर सभी की नजर बनी हुई है। अगली सुनवाई के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया लंबित बनी हुई है। मामले में आगे की कार्रवाई अदालत के निर्णय के अनुसार होगी।

 

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