रांची की अदालत ने प्रेमिका हत्या मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आरोपी राजू उरांव को हत्या का दोषी ठहराया गया है। यह फैसला अपर न्याययुक्त संजीव झा की अदालत ने दिया। अदालत अब सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी। इसके लिए 29 जून की तारीख निर्धारित की गई है। मामले की सुनवाई काफी समय से चल रही थी। अदालत ने सभी साक्ष्यों का परीक्षण किया। गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। इसके बाद आरोपी को दोषी करार दिया गया। अब अंतिम सजा पर फैसला होना बाकी है।
मामला 19 सितंबर 2022 का है। खुशबू और राजू उरांव साथ रह रहे थे। दोनों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। कर्मा पर्व से पहले खुशबू अपने पिता के घर चली गई थी। घटना वाले दिन राजू उसे वापस ले जाने पहुंचा। उसके साथ सोनू उरांव भी था। साथ चलने से इनकार करने पर विवाद बढ़ गया। इसी दौरान हिंसक घटना हुई। इस घटना में खुशबू की मृत्यु हो गई। मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच शुरू हुई।
घटना के बाद दोनों आरोपी वहां से भाग गए थे। पुलिस ने तत्काल खोज अभियान चलाया। दोनों को जंगल से गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाए। अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान सभी पहलुओं पर विचार किया गया। अदालत ने आरोपी को दोषी माना। अब सजा की घोषणा अगली सुनवाई में की जाएगी। पूरे मामले पर कानूनी प्रक्रिया जारी है।



