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गांजा बरामदगी मामले में अदालत का सख्त रुख.

एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषियों को कड़ी सजा.

रांची की विशेष अदालत ने एनडीपीएस मामले में बड़ा फैसला दिया है। दोनों आरोपियों को दोषी पाया गया है। अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी को गंभीर अपराध बताया। न्यायालय ने सख्ती की जरूरत बताई। फैसला समाज में संदेश देने वाला माना जा रहा है। अदालत ने कानून के प्रावधानों का पालन किया।

दोषियों को बारह वर्ष का कठोर कारावास मिला। जुर्माने की राशि भी तय की गई। तीन धाराओं में एक-एक लाख रुपये का दंड लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा होगी। दोषियों को जेल से ही पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई पूरी की।

यह मामला नामकुम क्षेत्र में पकड़े गए ट्रक से जुड़ा है। एनसीबी ने बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ा था। अभियुक्त चालक की भूमिका में थे। गवाहों के बयान अहम साबित हुए। अदालत ने सबूतों पर भरोसा किया। दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई।

 

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